तिल्दा नेवरा : थाना तिल्दानेवरा पुलिस द्वारा घर घुसकर मारपीट करने वाले तीन आरोपियों को किया गया गिरफ्तार आरोपी विवेक वर्मा के कब्जे से घटना में प्रयुक्त लकड़ी का डण्डा जप्त किया गया है। थाना तिल्दानेवरा जिला-रायपुर का है ।अप.क्र.243/24 धारा:- 452,294,323,506,34 भा.द.वि.के तहत गिरफ्तार किया गया।
आरोपीगण नाम पता :
1.विवेक वर्मा पिता प्रकाशचंद वर्मा उम्र-24 साल
2.अभिषेक वर्मा पिता प्रकाशचंद वर्मा उम्र-22 साल साकिनान ग्राम अल्दा थाना तिल्दानेवरा जिला-रायपुर
3.विरेन्द्र कुमार ध्रुव पिता जगन्नाथ ध्रुव उम्र-25 साल साकिन मानपुर (तुलसी) थाना तिल्दानेवरा जिला-रायपुर
विवरण. : इस प्रकार है कि प्रार्थी के द्वारा थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि दिनांक 11/05/2024 को सुबह करीब 10:00 बजे यह अपने घर पर था उसी समय इसके गांव का विवेक वर्मा, अभिषेक वर्मा व उनके दोस्त विरेन्द्र ध्रुव लाठी डंडा लेकर जबरन प्रार्थी के घर अंदर घुसकर पुरानी रंजिश की बात को लेकर एक राय होकर मां बहन की गंदी गंदी अश्लील गाली गलौज करते हुये जान से मारने की धमकी देकर हाथ मुक्का से मारपीट किये है। तथा विवेक वर्मा के द्वारा अपने पास रखे डंडा से मारपीट कर रहे थे तो वही पर घर के पास बैठे नरसिंग यादव और भुनेश्वर वर्मा बीच बचाव करने आये तो उन लोगो को भी मारपीट किये है। उन लोगो के द्वारा मारपीट करने से प्रार्थी को दांहिने हाथ की कलाई के उपर, दाहिने बाखा एवं बांये हाथ की छीनी अंगुली और बांये पैर के घुटने के पास चोट लगा है तथा बीच बचाव करने आये नरसिंग यादव को नाक के उपर, बांये जांघ व मुनेश्वर वर्मा के सिर व शरीर के अन्य जगह पर चोंट आया है बताया कि रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया।
दौरान विवेचना के मुतर्जरो को आयी चोंट का मुलाहिजा CHC तिल्दा नेवरा से कराया गया। घटनास्थल निरीक्षण कर नजरी नक्शा तैयार किया गया। तथा प्रार्थी व साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये। आरोपीगण का पतातलाश कर मिलने पर हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर जुर्म करना स्वीकार किये। आरोपी विवेक वर्मा के द्वारा घटना में प्रयुक्त एक नग लकड़ी का डंडा को पेश करने पर समक्ष गवाहान् मुताबिक जप्ती पत्रक जप्त किया गया तथा आरोपीगण को विवेचना कार्यवाही में सहयोग करने हेतु नोटिस दिया गया जो विवेचना कार्यवाही में सहयोग नहीं करते हुये वाद विवाद लड़ाई झगड़ा पर उतारू हो गये थे। आरोपीगण के खिलाफ अपराध घटित करना सबूत पाये जाने से विधिवत् समय सदर में गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना परिजनो को दी गई। आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया।