तिल्दा नेवरा : आज दिनांक 28/05/2024 को थाना तिल्दानेवरा जिला-रायपुर, अप.क्र.265/24 धारा:- 394 भादवि + 341, 427 भादवि।
तिल्दानेवरा पुलिस द्वारा “लूट” के तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार*किया गया ।
आरोपियों के कब्जे से लूटे गये नगदी रकम 1500₹, घटना में प्रयुक्त दो मोटर सायकल पल्सर एवं बिना नंबर HF डीलक्स जुमला कीमती 80000₹ किया गया जप्त किया गया है। प्रकरण में फरार आरोपी पंकज बंजारे एवं युवराज कुर्रे की पतातलाश जारी है।
ज्ञात हो कि आरोपीगण का नाम पता इस प्रकार से है।
01.योगेश उर्फ खोरु कोसले पिता धर्मेन्द्र कोसले उम्र 21 साल साकिन खड़बड़ी रोड वार्ड क्र. 21 सासाहोली थाना तिल्दा नेवरा जिला रायपुर (छ०ग०)
02.कैलाश उर्फ सोनू राहूजा पिता विजय राहूजा उम्र 19 साल साकिन वार्ड क्र.02 सासाहोली थाना तिल्दा नेवरा जिला रायपुर (छ.ग.)
03.गोपाल उर्फ गिरजा शंकर अस्तुरे पिता तेजेन्द्र अस्तुरे उम्र 19 साल साकिन वार्ड क्र. 20 पुरानी बस्ती तिल्दा थाना तिल्दा नेवरा जिला रायपुर (छ.ग) ।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री संतोष सिंह के दिशा निर्देश पर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक(ग्रामीण) कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन में तथा नगर पुलिस अधीक्षक (विधानसभा) रायपुर के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी तिल्दानेवरा के नेतृत्व में लूट के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
गौरतलब हो कि घटना इस प्रकार है कि प्रार्थी के द्वारा थाना आकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि दिनांक 26/05/2024 को रात्रि करीब 12:30 बजे पुरानी बस्ती तिल्दा में अपने दोस्त की शादी से अकेले अपने घर नेवरा मोटर सायकल क्रमांक CG 04 MD 8582 से वापस जा रहा था। सासाहोली में मिशन अस्पताल के पास पहुँचा था कि तभी सासाहोली का रहने वाला योगेश उर्फ खोरु अपने 02-03 अन्य दोस्तो के साथ इसकी मोटर सायकल को रोक लिये और माँ बहन की गंदी गंदी गाली गुप्तार कर इसे मारपीट करते हुये इसके पेंट जेब में रखे 7000/रू को जबरन लूट लिये और गाड़ी को तोड़फोड़ कर दिये। उनके द्वारा मारपीट करने से इसे चोंट लगना तथा योगेश उर्फ खोरु के अन्य साथियो को रोड में बिजली की रोशनी होने से देखना, नाम पता नही जानना, देखकर पहचान लूंगा बताया कि रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया।
बता दे कि इस दौरान विवेचना के प्रार्थी को आयी चोट का मुलाहिजा CHC तिल्दा नेवरा से कराया गया। घटनास्थल निरीक्षण कर नजरी नक्शा तैयार किया गया तथा प्रार्थी व गवाहो से पूछताछ कर कथन लेखबद्ध किया जाकर प्रार्थी के मो.सा. को तोड़फोड़ कर क्षति पहुॅचाने के संबंध में नुकसानी पंचनामा तैयार किया गया तथा विवेचना में धारा 341, 427 भादवि का घटित होना पाये जाने से उक्त धारा प्रकरण में जोड़ी गई। प्रकरण के नामजद आरोपी योगेश उर्फ खोरू व उसके अन्य साथी का पतातलाश कर आरोपी योगेश व उसके साथी कैलाश उर्फ सोनू राहूजा एवं गोपाल उर्फ गिरजा शंकर अस्तुरे मिलने पर हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर जुर्म करना स्वीकार किये जिनके मेमो० कथन लेखबद्ध किया गया तथा प्रार्थी से लूट किये रकम 7000 / रू. को आपस में 1000-1000 /रूं बंटवारा कर लेना, 2000/रू. की शराब पी लेना शेष रकम को अपनी पेंट जेब में रखी होना जिसे बरामद करा देना स्वीकार किये। आरोपी योगेश उर्फ खोरू कोसले से लूट की शेष रकम 500/रू तथा हथबंद से चोरी किये बिना नंबर की मोटर सायकल एच.एफ. डीलक्स तथा आरोपी कैलाश उर्फ सोनू राहूजा से लूट की शेष रकम 500 / रू एवं गोपाल उर्फ गिरजा शंकर अस्तुरे से लूट की शेष रकम 500/रू. एवं घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल पल्सर क्र. CG 04 ND 6901 जप्त किया गया। आरोपीगण के खिलाफ अपराध घटित करना सबूत पाये जाने से विधिवत समय सदर में गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना परिजन को दी गई। मामला अजमानतीय होने व प्रकरण मे विवेचना अपूर्ण होने फरार आरोपी *पंकज बंजारे, युवराज कुर्रे* की पतातलाश जारी रखतें हुए न्यायिक रिमांड प्रतिवेदन तैयार किया गया है।