बलौदाबाजार : बलौदाबाजार जिले में अपराधों की त्वरित रोकथाम हेतु वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी श्री अजय झा के नेतृत्व में थाना सिटी कोतवाली बलौदाबाजार के अपराध क्र 186/2024 धारा 302 भादवि आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल
ज्ञात हो कि हो कि नाम आरोपी- जितेन्द्र ऊर्फ भोला वर्मा पिता चिंतामणी वर्मा उम्र 45 वर्ष साकिन रिसदा थाना सिटी कोतवाली बलौदाबाजार जिला बलौदाबाजार भाटापारा ।
गौरतलब हो कि मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि थाना के मर्ग क्रमांक 36/2024, धारा 174 द.प्र.सं. की सूचक कुमारी वर्मा ने देहाती मर्ग इंटीमेशन पर मौखिक रिपोर्ट दर्ज करायी कि इसके पति चिंतामणी वर्मा को दिनांक 15.03.2024 के लगभग 05:30 बजे के पूर्व ठोस एवं धारदार वस्तु से उसे मारकर चोट पहुंचाने से उसकी मृत्यु हुई हैं, रिपोर्ट पर मर्ग कायम कर जांच में लिया गया, मृतक चिंतामणि वर्मा पिता मेघनाथ वर्मा, उम्र 66 वर्ष, ग्राम रिसदा की जांच किया । मृतक चिंतामणि वर्मा के शव का निरीक्षण किया । मृतक के सिर में दाहिने तरफ, ठुड्डी के नीचे बाएं तरफ दो गंभीर चोट के घाव और गले में चोट,खरोच रगड़ने का निशान, दाहिने कंधे पर चोट के निशान होना जो कोई ठोस वस्तु धारदार वस्तु से ही मारने से ही गंभीर चोट आना जिसके चलते मृतक चिंतामणि की मृत्यु होना । घटना स्थल में ही खून लगे कपड़ा, एक बाल्टी जिसमें खून लगा हुआ पाया गया। मर्ग के सूचक श्रीमती कुमारी बाई वर्मा, पंचान मनोज वर्मा, संजय कुमार वर्मा, किरीत राम वर्मा से पूछताछ कर कथन लिया गया जिसमें सभी ने बताये कि मृतक का पुत्र जितेन्द्र वर्मा कुछ वर्षों से कर्ज से लदा हुआ है जिसमें से पूर्व में मृतक के द्वारा अपनी जमीन बेचकर पटाया था । कुछ बाकी रकम के लिये जितेन्द्र वर्मा द्वारा मृतक के नाम की जमीन को विक्रय करने के लिये दबाव बना रहा था जिसे मृतक चिंतामणि वर्मा मना करता था जिससे आरोपी हमेशा गुस्से में रहता था जो अवसर की तलाश में रहता था कि दिनांक 15/03/2024 को सुबह लगभग 05:30 बजे चिंतामणि वर्मा अपने बाड़ी में बने हुए लैटरिंग रूम में शौच के लिये गया उसी समय अंधेरे का फायदा उठाकर जितेन्द्र वर्मा ने चिंतामणि वर्मा की हत्या करने की नियत से कोई ठोस एवं धारदार वस्तु से चिंतामणि वर्मा के मुंह के नीचे, सिर में, दाहिने कंधे में मारकर गंभीर चोट पहुंचाया जिससे चिंतामणि वर्मा की मौके पर मृत्यु हो गई और उसे लैटरिंग रूम के पास ले जाकर रख दिया कि मर्ग जांच पर जितेन्द्र वर्मा के द्वारा धारा 302 भादवि का अपराध घटित करना पाये जाने से आरोपी के विरुद्ध अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की विवेचना में आरोपी जितेन्द्र वर्मा पिता चिंतामणी वर्मा, उम्र 45 वर्ष, साकिन रिसदा के द्वारा अपने पिता से कर्जा पटाने के लिए पिताजी के नाम की कृषि भूमि को विक्रय करने के लिए कहा किन्तु मृतक द्वारा मना करने पर मृतक की हत्या करने की नियत से उसे ठोस एवं धारदार वस्तु से आरोपी द्वारा मारपीट कर चोट पहुंचाने से उसकी मृत्यु होना एवं प्रकरण में एफएसएल यूनिट एवं डॉग स्क्वॉड का परीक्षण, गवाहों का कथन एवं विवेचना पर आरोपी जितेन्द्र वर्मा के द्वारा अपराध धारा का अपराध घटित करना पाये जाने से आज दिनांक 16.03.2024 के 12:45 बजे गिरफ्तार कर ज्युडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया ।
उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी अजय झा उनि. एल आर राजपुत , सउनि सीआर साहू, प्र आर समीर शुक्ला, अमोल सिंह कंवर, आरक्षक अकरम खान, देवलाल निराला, नरेन्द्र पटेल एवं एफएसएल यूनिट एवं डॉग स्क्वॉड का विशेष योगदान रहा।