खरोरा : आरोपी के कब्जे से अपहरण में इस्तेमाल मो.सा.CG 04 NF 2228 को किया गया जप्त किया गया है। थाना खरोरा जिला-रायपुर के द्वारा
अप.क्र.197/24 धारा:- 363,366 भा.द.वि. के तहत गिरफ्तार किया गया है। आरोपी का नाम पता
दीपक कुर्रे, पिता कमल कुर्रे, उम्र-22 साल साकिन बजरंग भाठा खरोरा थाना खरोरा जिला-रायपुर है।
इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री संतोष सिंह के दिशा निर्देश पर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक(ग्रामीण) किर्तन राठौर के मार्गदर्शन में तथा नगर पुलिस अधीक्षक (विधानसभा) रायपुर के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी खरोरा के नेतृत्व में गिरफ्तार किया गया है।
गौरतलब हो कि मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी का नाबालिग लड़की को दिनांक 22/03/2024 को रात्रि लगभग 01:30 बजे ग्राम रसौटा प्रार्थी के मकान से अज्ञात आरोपी द्वारा बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने की प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना दौरान गुम/अपहृता का कथन लेख किया गया है,आरोपी से प्रकरण में धारा द्वारा अपहृता को बहला फुसलाकर शादी का प्रलोभन देकर भगाकर ले जाना पाये जाने 366 भा.द.वि. जोड़ी गयी। प्रकरण में आरोपी का मेमो. लेख किया गया। मेमोरण्डम के आधार पर आरोपी के निशानदेही से घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल सीटी 100 क्रमांक CG 04 NF 2228 को जप्त किया गया है। दीपक कुर्रे पिता कमल कुर्र उम्र 22 साल साकिन बजरंगभाठा थाना खरोरा जिला रायपुर के विरूध्द अपराध घटित करना पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने से दिनांक 22/03/2024 को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।