मुंगेली 9 अप्रैल : अवैध नशीली दवाओ के संबंध में मेडिकल संचालकों की बैठक लेकर पुलिस विभाग के अधिकारियों ने आवश्यक दिशा निर्देश दिये। नशीली दवाओं के अवैध रूप से भंडारण एवं बिक्री करने पर एनडीपीएस एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्यवाही के बारे में जानकारी दी गई। दवाओं के बेचने एवं खरीदने के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी होने पर पुलिस को तत्काल सूचना देने की अपील की गई।
पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गिरिजा शंकर जायसवाल के द्वारा अवैध कार्य करने वालो के ऊपर कार्यवाही हेतु निर्देश के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल के द्वारा जिले के समस्त मेडिकल स्टोर्स के संचालको की बैठक पुलिस नियंत्रण कक्ष में ली गयी। जिसमें जिले के समस्त मेडिकल स्टोर्स संचालक के साथ मेडिकल एसोसिएशन के प्रमुख तथा सदस्य जिला अध्यक्ष गोविंद देवांगन, उपाध्यक्ष विनोद नागदेव, अध्यक्ष कमल कोठारी, सचिव विवेक केशरवानी उपस्थित रहे।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल, एसडीओपी एसआर घृतलहरे, निरीक्षक तेजनाथ सिंह थाना सिटी कोतवाली के द्वारा निर्देश दिया गया कि जिले में किसी भी स्थिति में प्रतिबंधित नशीली दवाई जैसे नाईट्रा जेपम, कोरेक्स कफ सीरप की बिक्री न की जाये एवं एनडीपीएस एक्ट तथा ड्रग्स एवं कास्मेटिक एक्ट के प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जाये। अवैध रूप से भंडारण एवं बिक्री करने पर एनडीपीएस एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्यवाही की जायेगी। दवाओं के बेचने एवं खरीदने के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी होने पर पुलिस को तत्काल सूचना देने की अपील की गई। उक्त बैठक में प्रधान आरक्षक भुवन चतुर्वेदी, आरक्षक विकास ठाकुर उपस्थित रहे।