नये कानून को लेकर जागरुकता लाने आयोजित बैठक में शामिल हुए विधायक कोर्सेवाड़ा

Rajendra Sahu
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भिलाई : हत्या, बलात्कार, ठगी और एक्सीडेंट की धाराओं में परिवर्तन कीये गये आज से लागू। भारत में 1860 से बनी कानून में तीन महत्वपूर्ण व बड़ी अपराधिक धाराओं में परिवर्तन कर। उसे नए कानून का रूप देकर। आज से देश में लागू कर दिया गया है। जिस पर जनजागरूकता लाने विधायक राजमहंत डोमनलाल कोर्सेवाड़ा ने विस्तृत जानकारी दी। भिलाई 3 थाने में आज एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नए कानून का शुभारंभ किया गया।

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इस विशेष अवसर पर अहिवारा विधायक राजमहंत डोमनलाल कोर्सेवाड़ा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उनके द्वारा कानून के महत्व और समाज में इसकी आवश्यकता पर बल दिया गया। इस कार्यक्रम ने स्थानीय समुदाय को नए कानूनों के बारे में जागरूक करने और उनके प्रभाव को समझाने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान किया।

अहिवारा विधायक राजमहंत डोमनलाल कोर्सेवाड़ा ने अपने संबोधन में कहा, “नए कानूनों का पालन करना हम सभी की जिम्मेदारी है और यह हमारे समाज को और अधिक सुरक्षित और संगठित बनाएगा।” इस कार्यक्रम में कई गणमान्य व्यक्ति, पुलिस अधिकारी और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

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