मतदान प्रशिक्षण में नशे में दो शिक्षक निलंबित : दो अधिकारी को नोटिस जारी

Rajendra Sahu
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जगदलपुर 08 अप्रैल संतोष कुमार वर्मा : जिला निर्वाचन अधिकारी विजय दयाराम ने मतदान के प्रशिक्षण में शराब पीकर आने वाले दो सहायक शिक्षकों को निलंबित तथा प्रशिक्षण में लापरवाही बरतने वाले करने एक पीठासीन और एक मतदान कर्मी 01 को कारण बताओ नोटिस जारी किया। मतदान कर्मियों का 01 अप्रैल को विद्याज्योति स्कूल में प्रशिक्षण हुआ था। प्रशिक्षण में उपस्थित सहायक शिक्षक विनय मिंज, खगेश्वर कश्यप द्वारा शराब का सेवन करने की शिकायत पर डॉक्टर मुलाहिजा में डॉक्टर के द्वारा मद्यपान की पुष्टि किया गया। विनय मिंज, खगेश्वर कश्यप द्वारा यह कृत्य छग सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम.23 के प्रतिकूल है।

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शिकायत प्रथम दृष्टिया सही पाये जाने पर विनय कुमार मिंज और खगेश्वर कश्यप के विरुद्ध छग सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 09 के तहत् अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए कलेक्टर द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।
इसके अलावा मतदान दल में पीठासीन अधिकारी का प्रशिक्षण कार्यक्रम 07 अप्रैल में शराब का सेवन के संदेह के आधार पर चिकित्सायी जांच में पुष्टि होने पर व्याख्याता 01 भदरू राम बघेल को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

इसी प्रकार मतदान अधिकारी क्रमांक 01 द्वितीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षण के दौरान बगैर किसी सूचना के अनाधिकृत रूप से प्रशिक्षण छोड़कर जाने वाले प्रधान पाठक रमेश कुमार नगे को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

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