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आर बी आई की नई गाइडलाइन फिक्स्ड डेट तक EMI नही भरने पर चिंता करने की जरूरत नहीं

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रायपुर : लोन लेने वाले लोगों के लिए बडी खुशखबरी की बात है। लोन की ई एम आई नही भरने वालों को आर बी आई ने दी बड़ी खुशखबरी जारी की नई गाइडलाइन। यदि आपने भी बैंक से लोन किसी भी तरह से लोन लिया हो। तो आप उसे नहीं चुका पा रहे हो। तो आपको चिंता करने की आवश्कता नहीं है। क्योंकि लोन न चुकाने पर अब बैंक भी आपको परेशान नहीं करेगा।जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए की अगर आप भी अपने अधिकारों को नहीं जानते हो। तो आपको यहां पर बैंक संबंधी सभी अधिकारों के बारे में जानकारी भी दी जाएगी।इस नये गाईडलाईन के अनुसार।

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ज्ञात हो कि आर बी आई करने जा रही है। कुछ इस तरह की बदलाव। जीसके तहत आपके एक ही नंबर से जॉइंट अकाउंट, मल्टीपल अकाउंट होल्डर्स पर होगा सीधा असर।
आर बी आई के अनुसार लोन एक बड़ी वित्तीय जिम्मेदारी है। जो आपको हर मंथ टाइम से लोन की (EMI) चुकानी पड़ती है। यदि अगर कोई कस्टमर लोन लेने के बाद फिक्स्ड डेट तक लोन की किस्त वापस नहीं देता। तो ऐसी स्थिति में बैंक ग्राहकों को कॉल और मैसेज भेजने लग जाते है। ऐसा बहुत बार देखा गया है। अब बैंकों के रिकवरी एजेंट ग्राहकों को पैसे न भेजने की स्थिति में डराया और धमकाया भी गया था। अब वो ये सब नही कर पायेंगे।

गौरतलब हो कि इन स्थितियों में आप कर सकते हैं शिकायत। आप की जानकारी के मुताबित अब सभी बैंकों को लोन के रूप में दिए हुए पैसे वसूलने का अधिकार जो उसके लिए उन्हें कुछ RBI के दौरान बनाए गए रूल्स का पालन भी करना होगा। अब बैंक का ऑफिसर या रिकवरी एजेंट डिफॉल्टर को सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे के बीच में ही कॉल कर सकता है। जिसके साथ ही उसके घर जाने का टाइम भी 7 बजे सुबह से लेकर शाम 7 बजे तक का बताया जाता है।इस प्रकार से आरबीआई ने लोन लेने वाले लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुविधाओं के साथ बदलाव कर रही है।

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किसी को भी नहीं है बदसलूकी करने का अधिकार। अगर आप भी कोई ग्राहक अगले 90 दिनों के अंदर किस्त के पैसे जमा नहीं करता तो उसे बैंक नोटिस जारी करेगा। जिसके बाद फिर 60 दिन का टाइम भी दिया जाये।पैसे जमा करने के लिए.उसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति पैसे जमा नहीं करता तो बैंक उसकी गिरवी रखी संपत्ती यानी घर, कार बेचकर अपने पैसे को वसूल सकती है। लेकिन किसी भी ग्राह।लोन की EMI नही भरने वालों को RBI ने दी बड़ी खुशखबरी जारी की नई गाइडलाइन।

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Rajendra Sahu

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