
खरसिया-नया रायपुर परमालकसा रेल लाईन हेतु जमीन खरीदी -बिक्री पर प्रतिबंध हटा
बलौदाबाजार, 16 सितम्बर 2025 : बलौदाबाजार खरसिया से नया रायपुर-परमलकसा परियोजना 5 वी एवं 6वी. लाईन (278 कि.मी.) के संबंध में भू अर्जन हेतु राजस्व अनुभाग बलौदाबाजार एवं पलारी के प्रभावित 36 गांव के 150 मीटर परिधि के बाहर वाले खसरा नंबर की जमीन के खरीदी -बिक्री पर लगे प्रतिबन्ध को हटा दिया गया है।
बता दे कि मीली जानकारी के अनुसार जिसके सूची में दर्शाये अनुसार खसरा नम्बरो के चारो ओर 150 मीटर की परिधि के समस्त भू-भाग पर आगामी आदेश तक क्रय-विक्रय, नामान्तरण, बटवारा, व्यपवर्तन (डायवर्सन) निर्माण कार्य एवं अन्य लाभप्रद कार्यों पर रोक रहेगा।
ज्ञात हो कि इस सम्बन्ध में कलेक्टर दीपक सोनी के द्वारा मंगलवार को आदेश जारी कर दिया गया है। जो तत्काल प्रभावशील होग़ा। जिसमे जारी आदेशानुसार उप मुख्य अभियंता बिलासपुर दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे के प्रस्ताव के अनुसार पूर्व मे जारी आदेश में संशोधन करते हुए। अनुभाग बलौदाबाजार के ग्राम धनगांव, ताराशिव, अमलकुण्डा, मिश्राईनडीह, भदरा, सुढ़ेली, सेमराडीह, खैदा, बिटकुली, छुईहा, पनगांव, मगरचबा, सकरी, गोडखपरी, दशरमा, रिसदा, पुरान, ठेलकी, खम्हरिया, चांपा, पौसरी, भरूवाडीह एवं अनुभाग पलारी के ग्राम सैहा, गुमा, गितकेरा, अमलीडीह, चुचरूगंपुर, छिराही, गाड़ाभाठा, सरकीपार, खपरी, परसवानी, छेरकाडीह, रेंगाडीह, मुसवाडीह, जारा, कुल 36 गांव के संलग्न सूची अनुसार खसरा नम्बरो के चारो ओर 150 मीटर की परिधि के समस्त भू-भाग पर आगामी आदेश तक क्रय-विक्रय, नामान्तरण, बटवारा, व्यपवर्तन (डायवर्सन) निर्माण कार्य एवं अन्य लाभप्रद कार्यों पर रोक है।
वही उक्त ग्रामो के शेष खसरा नम्बरों पर लगाये गये प्रतिबंध को हटाया गया है। रोक हटाए गए खसरा नंबरों की सूची राजस्व अनुभाग में उपलब्ध है।





