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अब पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज करना आसान नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सरकार की आलोचना के लिए किसी पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए

दिल्ली, 6 अक्टूबर 2025 : देश की सुप्रीम कोर्ट एक मामले में बडा फैसला सुनाया है। जिसमे उन्होंने कहा कि किसी पत्रकार के खिलाफ आसानी से केस दर्ज नही किया जा सकता। सरकार की आलोचना करने मात्र से। यह उनकी स्वतंत्रता व मौलिक अधिकार है।सुप्रीम कोर्ट

बता दे कि सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार अभिषेक उपाध्याय की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।कोर्ट ने यूपी पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है, कि पत्रकार को उसके विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19(1) से सुरक्षित है। जिसमे केवल सरकार की आलोचना के लिए किसी पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए।

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