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परिवार न्यायालय बालोद में पत्नी के भरण पोषण आवेदन को किया खारिज
बालोद 9 अप्रैल : जानकारी के अनुसार पत्नी/आवेदिका के द्वारा पति/अनावेदक पर यह आरोप लगाते हुए न्यायालय में आवेदन पेश की थी। जिससे वह और उनके परिवार दहेज के नाम पर ₹3,00,000 की मांग करते हुए उसे निरंतर प्रताड़ित करते रहा है तथा उनके चरित्र पर शंका करता है और उसे देखकर थूक देता है, दिनांक 22 मई 2023 को उसके पति ने उपरोक्त बातों के लिए गाली गलौज और मारपीट कर उसे घर से धक्का देकर निकाल दिया है, जिसकी रिपोर्ट लोहारा थाना में उनके द्वारा दर्ज कराई गई है।
जिसमे पति के क्रूरता पूर्ण आचरण के कारण से वह अपनी मायके में निवास कर रही हैं। 15000 रु परवरिश दिलाई जावे। पति की ओर से अधिवक्ता भेष कुमार साहू ने उपरोक्त आरोपों का जवाब देते हुए। बताया कि आवेदिका की शिक्षा दीक्षा शहर में हुई है, पति के छोटे से कस्बे, गांव में वह नहीं रहना चाहती है। इसी कारण किसी न किसी बहन से अपने मायके चली जाती है अनावेदक अपने शहजादे साले साहब की शादी में शामिल नहीं हो सका, इसी बात के लिए वह नाराज होकर लड़ाई झगड़ा कर विवाद करते हुए थाना में झूठा रिपोर्ट दर्ज कराई है और पति का त्याग कर मायके में निवास रही हैं। उक्त न्याय संगत तर्क वो बचाओ के आधार पर विद्वान परिवार न्यायालय ने आवेदिका पत्नी के आवेदन को खारिज करने का आदेश पारित किया है।
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