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Alcohol confiscation India | आबकारी विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई,अवैध शराब की खिलाफ 

छत्तीसगढ़ सहीत महाराष्ट्र,हिमाचल प्रदेश एवं भारी मात्रा में मदिरा के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार,

Alcohol confiscation India

रायपुर :

प्रदेश मे बढती अवैध शराब की परिवहन व बिक्री पर शिकंजा कशने का काम आबकारी विभाग ने लगातार कर रही है। विभाग के सचिव मुकेश बंसल एवं आबकारी आयुक्त सह प्रबन्ध निदेशक सी एस एम सी एल श्यामलाल धावड़े,के निर्देश के बाद से उपायुक्त आबकारी जिला रायपुर रामकृष्ण मिश्रा के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग की टीम लगातार अवैध शराब को लेकर छापेमार कार्यवाही कर रही है। इससे आबकारी विभाग की कार्यवाही से अवैध शराब कारोबारियों व कोचियों में हड़कंप मचा हुआ है।

 

बता दे कि इसी कड़ी में जिला रायपुर आबकारी विभाग की टीम सहायक जिला आबकारी अधिकारी डीडी पटेल,आशीष सिंह ,रविशंकर पैंकरा,जेबा ख़ान एवं स्वाति चौरसिया सहित अन्य लोगों द्वारा बीती रात ताबड़तोड़ कार्यवाही करते हुए। अलग-अलग प्रकरणों में कुल 70 लीटर अवैध शराब जप्त कर 03 आरोपियों को जेल दाखिल किया गया ।

 

विवरण इस प्रकार है :

 

(1) आरोपी का नाम – नारेंद्र कुमार जायसवाल

घटनास्थल -खानसामा ढाबा, चन्दनडीह, थाना आमानका, रायपु।

 

जप्त मात्रा : 1 15 बोतल व्हिस्की जिसमे 100 पाइपर, एंटीक्वीटी ब्लू, सिग्नेचर, रॉयल चैलेंज,ए. सी. ब्लैक, जैकब रेड वाइन,मैजिक मूवमेंट वोडका, मैकडोवेल नंबर 01,(फॉर सेल इन छत्तीसगढ़ ), बारना वाइन (फॉर सेल इन हिमाचल प्रदेश ओनली),

मात्रा -11.25 बल्क लीटर

215 बोतल बियर जिसमे 12 बोतल किंगफ़िशर, स्ट्रांग, 03 बोतल सिम्बा स्ट्रांग (फॉर सेल इन छत्तीसगढ़ ), , 06 कैन माउंट 6000 बियर ( *फॉर सेल इन महाराष्ट्र ओनली,)

मात्रा – 12.75 बल्क लीटर

कुल मात्रा-24 लीटर

धारा – 34(क ),36,34(2),59(क)

 

(2) रात्रि गश्त दौरान छड़िया- पचरी रोड में *जितेंद्र बांधे s/o श्री राम प्रसाद बांधे, वार्ड न.8 गुरु घासीदास चौक, नवागांव, थाना- खरोरा, जिला- रायपुर ।

जप्ती मात्रा-33.48 बल्क लीटर 186 नग देशी मसाला शोले,1 बिना नंबर प्लेट की सफेद एक्टिवा स्कूटी वाहन

छ. ग. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) प्रकरण कायम किया।

Police are doing their work

(3)प्रकाश कुमार विश्वास s/o आनन्द विश्वास कोपयको रेस्ट्रोरेंट जिला- रायपुर

जप्ती मात्रा-12.5 बल्क लीटर बियर।

छ. ग. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) प्रकरण कायम किया।

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