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पशुक्रुरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 28 को भी हटा दे सरकार तभी बनेगा हिन्दू राष्ट्र

दिल्ली : वर्तमान समय में जीस तरह से हिंसा की घटनाएं सामने आ रही है। वह आने वाले समय के लिए चिंताजनक है। वही सरकार हिन्दू राष्ट्र बनाने व हिन्दू संस्कृति को को बचाने के लिए प्रयासरत हैं। जिसके लिए बहुत से कानून व्यवस्था मे बदलाव कर रहे हैं। जो भारत जो हिन्दू राष्ट्र है इसके लिए जरूरी भी है।

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ज्ञात हो कि सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए। यह भी निवेदन किया जाता है कि भारत सरकार वो “पशु क्रूरता निवारण (पीसीए) अधिनियम, 1960” की धारा 28 को भी हटा दें। क्योंकि यह धारा, धार्मिक उद्देश्यों के लिए किसी भी पशु को किसी भी तरीके से मारने की अनुमति देती है। इस कानून के सहारे, क्रूर और पुरानी प्रथाओं हेतु बकरे, भैंस, मुर्गियां, ऊंट, हिरण और उल्लू जैसे अनेकों पशुओं का सचेत अवस्था में होने के दौरान ही। उनके सिर काट दिया जाता है। गर्दन काट दी जाती है। उन पर तेज धारदार उपकरणों से हमला किया जाता है। उन्हें कुचला जाता है और बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया जाता है।

इस प्रकार सरकार इस क्रूरता को समाप्त करने में काम करें, यदि पूर्ण रूप से हिंदू राष्ट्र बनाने है। तो अयसे कानून व्यवस्था पर रोक लगा। आवश्यक बदलाव करे।जीससे बेजुबानो को बेदर्दी से मारा जाता है। वही इस पर भारत देश की हिंदुत्व वादी जनता से भी अपील है कि इस पर अपना समर्थन खुलकर दे।

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