
भटभेरा सुहेला (संवाददाता नरेंद्र कुमार साहू) : भारत सरकार द्वारा वितरण हेतु निर्धारित समय सीमा का सभी उचित मूल्य दुकानों में प्रदर्शित करने तथा जिले के सभी उचित मूल्य दुकानों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के राशन कार्ड धारी परिवारों को माह जून से अगस्त 2025 तक का चांवल वितरण की कार्रवाई निश्चित समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा दिया गया है।

बता दे कि भारत सरकार उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के दिनांक 31/07 2025 छाया प्रति संकलन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत माह जून के अगस्त 2025 का एक मुश्त वितरण की समय अवधि 31 जुलाई 2025 तक वृद्धि की गई है। भारत सरकार द्वारा वितरण हेतु निर्धारित समय सीमा का सभी उचित मूल्य दुकानों में प्रदर्शित करने। स्थानीय प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से राशन कार्ड धारी से समुचित प्रचार प्रसार करने हेतु। संबंधित को निर्देशित करने तथा सभी उचित मूल्य दुकानों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राशन कार्ड धारी परिवार को माह जून से अगस्त 2025 तक का चांवल वितरण का आदेश जारी किया गया है। जिसमें भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा अग्रणी करने पर एक माह अवधि और बढ़ा दिया गया है।