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ब्रेकिंग : 9 को श्रम कानून विधेयक के विरोध में देश के सभी ट्रेड यूनियनों ने हड़ताल की घोषणा की है

9 जुलाई को सरकार के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल को सफल बनाने का आह्वान किया गया है

रायपुर, 7 जुलाई 2025 : देश मे श्रम कानूनो मे बदलाव विधेयक सरकार के द्वारा लाया जा रहा है। जो श्रमिकों के कल्याण व हित मे नही है। इसी को लेकर 9 जुलाई को होने वाली राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल की तैयारियां औपचारिक और अनौपचारिक/असंगठित अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों की यूनियनों द्वारा गंभीरता से शुरू कर दी गई हैं।इस कारण सरकार पिछले 10 वर्षों से भारतीय श्रम सम्मेलन आयोजित नहीं कर रही है। और साथ ही श्रम शक्ति के हितों के विरुद्ध निर्णय ले रही है। जिसमें सामूहिक सौदेबाजी को कमजोर करने, यूनियन गतिविधियों को पंगु बनाने और ‘व्यापार करने में आसानी’ के नाम पर नियोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से चार श्रम संहिताओं को लागू करने का प्रयास शामिल है। आर्थिक नीतियों के परिणामस्वरूप बेरोजगारी बढ़ रही है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं। मजदूरी में गिरावट आ रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी नागरिक सुविधाओं में सामाजिक क्षेत्र के खर्च में कटौती हो रही है। जिससे गरीबों, निम्न आय वर्ग और यहां तक ​​कि मध्यम वर्ग के लिए और अधिक असमानताएं और दुख बढ़ रहे हैं। सरकार ने हमारे देश के कल्याणकारी राज्य के दर्जे को त्याग दिया है और विदेशी और भारतीय कॉरपोरेट्स के हित में काम कर रही है और यह उसकी नीतियों से स्पष्ट है जिसे सख्ती से लागू किया जा रहा है।

बता दे कि यह हड़ताल सरकार की मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और राष्ट्र विरोधी कॉर्पोरेट समर्थक नीतियों के विरोध में है। ट्रेड यूनियनें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और सार्वजनिक सेवाओं के निजीकरण, आउटसोर्सिंग, ठेकेदारी और कर्मचारियों के आकस्मिककरण की नीतियों, मजदूर विरोधी, नियोक्ता समर्थक चार श्रम संहिताओं के खिलाफ लड़ रही हैं, जिनका उद्देश्य ट्रेड यूनियन आंदोलन को दबाना और उसे कमजोर करना, काम के घंटों में वृद्धि, सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार को छीनना, हड़ताल करने का अधिकार, नियोक्ताओं द्वारा श्रम कानूनों के उल्लंघन को अपराधमुक्त करना और ट्रेड यूनियनों की गतिविधियों को अपराध बनाना है।

ज्ञात हो कि हम सरकार से बेरोजगारी दूर करने, स्वीकृत पदों पर भर्ती करने, अधिक रोजगार सृजन करने, मनरेगा मजदूरों के कार्यदिवस व पारिश्रमिक में वृद्धि करने तथा शहरी क्षेत्रों के लिए भी इसी प्रकार का कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए ईएलआई योजना लागू करने में व्यस्त है। सरकारी विभागों व सार्वजनिक क्षेत्र में युवाओं को नियमित नियुक्तियां देने के बजाय सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुनः भर्ती करने की नीति लाई जा रही है, जैसा कि रेलवे, एनएमडीसी लिमिटेड, इस्पात क्षेत्र, शिक्षण संवर्ग आदि में देखा जा रहा है। यह देश के विकास के लिए हानिकारक है, जहां 65 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है तथा बेरोजगारों की संख्या अधिकतम 20 से 25 वर्ष आयु वर्ग में है। सरकार रोजगार व सामाजिक सुरक्षा के प्रावधानों पर झूठे दावे कर रही है। मौजूदा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को कमजोर किया जा रहा है तथा इसमें निजी खिलाड़ियों को लाने का प्रयास किया जा रहा है।

वही भारतीय संविधान में निहित लोकतांत्रिक अधिकारों पर इस सत्तारूढ़ शासन द्वारा हमला और भी जोरदार तरीके से जारी है और अब प्रवासी श्रमिकों को मताधिकार से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका तात्कालिक उदाहरण बिहार है।

आई.एल.सी. की सिफारिश और राप्टाकोस मामले में सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश को लागू नहीं किया गया है।

* हमारी मांग न्यूनतम वेतन 26000 रुपये करने की है।

*मूल्य सूचीकरण के साथ प्रत्येक पांच वर्ष में नियमित संशोधन।

* 8वें वेतन आयोग का शीघ्र गठन किया जाए।

6. नौकरियां खत्म होना, स्वीकृत पदों पर भर्ती न होना, खतरनाक रूप से बढ़ती बेरोजगारी हमारी चिंता का विषय है। आउटसोर्सिंग, ठेकेदारी और अनियमितता श्रमिकों को असुरक्षित बना रही है, जिससे अत्यधिक शोषण हो रहा है। निश्चित अवधि का रोजगार कार्यबल के जीवन में अनिश्चितता लाने का एक और तरीका है। श्रम कानून

*हमारी मांग निश्चित अवधि रोजगार को वापस लेने की है।

*सरकार को स्वीकृत पदों पर भर्ती तुरंत शुरू करनी चाहिए तथा समाप्त हो चुके पदों को पुनः बहाल करना चाहिए।

* अभूतपूर्व बेरोजगारी से निपटने के लिए नई नौकरियों का सृजन सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।

*अग्निपथ योजना को समाप्त किया जाएगा तथा शीघ्र ही नियमित भर्ती शुरू की जाएगी।

*8 घंटे का कार्यदिवस ट्रेड यूनियनों द्वारा कड़ी मेहनत से जीता गया कानून है और ILO कन्वेंशन नंबर 1 इसी के लिए है। इस कानून का उल्लंघन बंद होना चाहिए [ श्रम कानून

*इसी प्रकार समान कार्य के लिए समान वेतन लागू किया जाएगा

7. शिक्षा और स्वास्थ्य पर बजट में मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए वास्तविक रूप से कमी की जा रही है। इस क्षेत्र पर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य शिक्षा में व्यावसायीकरण को बढ़ावा देना है, जिससे यह समाज के गरीब, निम्न और मध्यम आय वर्ग के लिए अप्राप्य हो जाएगी। विशेष रूप से अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में काम करने वाले श्रमिकों के बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे

8. बुनियादी नागरिक सेवाएं खराब हो रही हैं। श्रमिकों की बस्तियां सबसे अधिक प्रभावित हैं और वे अक्सर बीमार पड़ते हैं तथा अपना कार्यदिवस खो देते हैं।

*श्रमिकों को मिलने वाले स्वास्थ्य लाभों में विस्तार की आवश्यकता है।

लोगों की न्यूनतम जीवन आवश्यकताओं के लिए इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

*इन सेवाओं में ठेकेदारी प्रथा समाप्त की जाए।

9. सभी वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पेंशन संबंधी लाभ दिए जाएं। पेंशन को अधिकार माना जाए।

*गैर-अंशदायी पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए।

* ईपीएस 95 के अंतर्गत आने वालों को न्यूनतम 9000 रुपये दिए जाएंगे।

* जो लोग किसी भी योजना के अंतर्गत कवर नहीं हैं, उन्हें राज्यों और केंद्र के बजट को साझा करके विशेष निधि कोष बनाकर 6000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे।

10. जीएसटी लागू होते ही बीड़ी और सिगार श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1966 को निरस्त कर दिए जाने के बाद सामाजिक सुरक्षा लाभ से वंचित 75 लाख बीड़ी श्रमिक न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

*इन श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) से जोड़ा जाना चाहिए।

11. 71 मिलियन से अधिक निर्माण श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा को भी उनके समग्र स्वास्थ्य देखभाल के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) से जोड़ा जाना चाहिए। उनके योगदान का भुगतान भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में एकत्रित उपकर से किया जाना चाहिए।” श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, 2020 के अनुसार, BOCW राज्य कल्याण बोर्डों के पास लगभग 38,000 करोड़ रुपये अप्रयुक्त पड़े हैं।

*इन श्रमिकों के पंजीकरण की पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित की जानी चाहिए क्योंकि निर्माण श्रमिकों के लिए लाभ और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठाने के लिए पोर्टेबिलिटी महत्वपूर्ण है।

12. नवीनतम अपडेट के अनुसार, 27.88 करोड़ से अधिक ई-श्रम पंजीकरण पूरे हो चुके हैं। ई-श्रम पोर्टल के तहत पंजीकृत सभी लोगों को सामाजिक सुरक्षा के तहत कवर किया जाना चाहिए। ई-श्रम दाल का उपयोग असंगठित श्रमिकों के लिए नीतियां बनाने और श्रमिकों को कम से कम बुनियादी सामाजिक सुरक्षा जैसे स्वास्थ्य सेवा, मातृत्व लाभ, बच्चों की शिक्षा और बीमा प्रदान करने के लिए किया जाना चाहिए।

*इसलिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं शुरू करने के लिए केन्द्र और राज्य दोनों स्तरों से धनराशि उपलब्ध कराना आवश्यक है।

13. विभिन्न सरकारी मंत्रालयों के अंतर्गत कल्याणकारी कार्यक्रमों में एक करोड़ से अधिक कार्यबल तैनात हैं, लेकिन उन्हें स्वयंसेवक कहा जाता है और उन्हें केवल मानदेय दिया जाता है।

* श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी, आशा एवं मध्यान्ह भोजन, आशा किरण आदि तथा ई.एस.आई.सी. कवरेज देने के लिए भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों को लागू किया जाएगा।

14. जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले जोखिम और क्षति को कवर करने के लिए जलवायु लचीलापन कोष बनाने की तत्काल आवश्यकता है, जिसमें गर्म लहर, बाढ़, चक्रवात, बेमौसम बारिश आदि शामिल हैं। इससे परिवारों को अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने और आय हानि के कठिन समय के दौरान पुनर्प्राप्ति प्रयासों में निवेश करने में मदद मिलेगी।

15. प्रवासी श्रमिकों पर राष्ट्रीय नीति की तत्काल आवश्यकता है और अंतरराज्यीय प्रवासी अधिनियम 1979 पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए, उसे मजबूत किया जाना चाहिए तथा कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। आव्रजन नीतियों में बदलाव की आवश्यकता है, साथ ही हमारे अंतरराष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा आवश्यकताओं पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

16. शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी में वृद्धि के साथ, 43वीं भारतीय श्रम सम्मेलन में सर्वसम्मति से की गई सिफारिश के अनुसार, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए शहरी क्षेत्रों में मनरेगा जैसी सुरक्षित रोजगार योजना की घोषणा की आवश्यकता है।

17. सरकार को घर-आधारित श्रमिकों पर ILO कन्वेंशन को अनुमोदित करना चाहिए और वेतन, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य कवरेज सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाना चाहिए। इनमें से लगभग 5 करोड़ लोग पीस-रेट मजदूरी पर काम करते हैं।

इस प्रकार से आने वाले 9 जूलाई को को देश के सभी ट्रेड यूनियनों ने देशव्यापी हडताल की बीगुल बजा दिया है। जीनके नेतृत्व में व समर्थन में हडताल होना है। उनका नाम इस प्रकार हैं। श्रम कानून
इंटक, एटक, एचएमएस, सीटू,
एआईयूटीयूसी, टीयूसीसी,
मनाली शाक सेवा, एआईसीसीटीयू,
रोन्शॉक्सलुओन, एलपीएफ, यूटीयूसी

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