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ब्रेकिंग : SIR के तहत छत्तीसगढ़ में ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी, 27 लाख से अधिक नाम हटाए गए

अब नही होगी फर्जीवाड़ा दोहरी मतदान पर नकल कशेगा

रायपुर 25 दिसंबर 2025 : पुरे देश भर मे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई है। इस प्रारंभिक मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर संशोधन किया गया है। जिसके तहत कुल 27 लाख 34 हजार 817 मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार यह कार्रवाई पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया, फील्ड वेरिफिकेशन और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के आधार पर की गई है।

गौरतलब हो कि चुनाव आयोग की जानकारी के मुताबिक हटाए गए मतदाताओं में 6 लाख 42 हजार 234 मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है, जिनके नाम अब तक मतदाता सूची में दर्ज थे। इसके अलावा 19 लाख 13 हजार 540 मतदाता अनुपस्थित पाए गए, जो लंबे समय से अपने पते पर नहीं रह रहे थे या सत्यापन के दौरान उपलब्ध नहीं हो सके। वहीं 1 लाख 79 हजार 43 मतदाताओं के नाम दो अलग-अलग स्थानों पर दर्ज पाए गए, जिसे डुप्लीकेट प्रविष्टि मानते हुए हटाया गया है।

वही विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का परिणाम
निर्वाचन आयोग द्वारा राज्यभर में मतदाता सूची को अद्यतन और त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया गया था। इस दौरान बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) द्वारा घर-घर जाकर सत्यापन किया गया। BLO ने मतदाताओं की स्थिति, निवास, मृत्यु, स्थानांतरण और दोहरी प्रविष्टियों की जांच की। इसी प्रक्रिया के आधार पर ड्राफ्ट सूची तैयार की गई है।
मतदाता सूची की शुद्धता पर जोर :

ज्ञात हो कि चुनाव आयोग का कहना है कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए शुद्ध मतदाता सूची अत्यंत आवश्यक है। फर्जी, मृत, स्थानांतरित या दोहरी प्रविष्टियों वाले नामों को हटाकर सूची को अद्यतन किया गया है, ताकि वास्तविक और पात्र मतदाता ही अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह सूची अभी ड्राफ्ट चरण में है और इसमें सुधार की पूरी गुंजाइश है।

है प्रावधान दावा-आपत्ति का अवसर :

ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद अब आम नागरिकों को दावा और आपत्ति दर्ज कराने का अवसर दिया गया है। यदि किसी पात्र मतदाता का नाम गलती से हट गया है, नाम, पता, आयु या अन्य विवरण में त्रुटि है, या किसी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में दर्ज है, तो संबंधित व्यक्ति निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्वाचन कार्यालय या ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकता है।

रखा गया ऑनलाइन और ऑफलाइन सुविधा :

ज्ञात हो कि मतदाता चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट और वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से भी अपनी प्रविष्टियों की जांच कर सकते हैं। इसके अलावा नजदीकी मतदान केंद्र, तहसील कार्यालय या निर्वाचन कार्यालय में जाकर भी सूची देखी जा सकती है। आयोग ने नागरिकों से अपील की है कि वे स्वयं जागरूक होकर अपनी जानकारी की जांच करें।
लोकतंत्र को मजबूत करने की पहल
राज्य निर्वाचन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह प्रक्रिया लोकतंत्र को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सही मतदाता सूची से न केवल चुनाव प्रक्रिया सुचारु होती है, बल्कि चुनाव परिणामों की विश्वसनीयता भी बढ़ती है।

सरकार की नागरिकों से अपील:

अवगत हो कि चुनाव आयोग ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जांचें और किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर समय रहते सुधार कराएं। इससे आगामी चुनावों में कोई भी पात्र मतदाता अपने मताधिकार से वंचित नहीं रहेगा।

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